Travelling Allowance Rules वि0ह0पु0 खंड-3

Travelling Allowance Rules वि0ह0पु0 खंड-3

Travelling Allowance Rules Volume-3        All India Service Travelling Allowance Rules

उत्तर प्रदेश-यात्रा भत्ता शासनादेश                    उत्तराखंड-यात्रा भत्ता शासनादेश

वि0ह0पु0 खंड-3 में Travelling Allowance Rules की व्यवस्था निर्धारित है।

वास्तविक यात्रा व्यय का अर्थ सरकारी कर्मचारी को उसके व्यक्तिगत सामान के साथ लाने-ले जाने की वास्तविक लागत है, जिसमें फेरी और अन्य टोल के लिए शुल्क और शिविर उपकरण की ढुलाई, यदि आवश्यक हो, शामिल है। इसमें होटल, यात्रियों के बंगले या जलपान के लिए या दुकानों या वाहनों की ढुलाई के लिए या कोचमैन और इसी तरह के उपहारों के लिए शुल्क शामिल नहीं है; या इस तरह के आकस्मिक नुकसान या खर्च के लिए कोई भत्ता जैसे कि क्रॉकरी का टूटना, फर्नीचर की टूट-फूट और अतिरिक्त नौकरों का रोजगार।

दैनिक भत्ता – दैनिक भत्ता आठ किलोमीटर के दायरे से बाहर किसी स्थान पर ड्यूटी पर मुख्यालय से अनुपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए एक समान भत्ता है, जिसका उद्देश्य दौरे के दौरान ऐसी अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए सामान्य दैनिक शुल्क को कवर करना है।

 परिवार का अर्थ सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति, जैसा भी मामला हो, वैध बच्चे और सौतेले बच्चे हैं जो सरकारी कर्मचारी के साथ रहते हैं और पूरी तरह से आश्रित हैं और इसमें माता-पिता, बहनें और नाबालिग भाई भी शामिल हैं, अगर वे साथ रहते हैं और पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर है, लेकिन इन नियमों के प्रयोजन के लिए एक से अधिक पत्नी शामिल नहीं है। एक दत्तक बच्चे को एक वैध बच्चा माना जाएगा, अगर सरकारी कर्मचारी के निजी कानून के तहत, गोद लेने को कानूनी तौर पर प्राकृतिक बच्चे की स्थिति के रूप में मान्यता दी जाती है। शासकीय सेवक की धर्मज पुत्रियाँ, सौतेली पुत्रियाँ एवं बहनें जिनका गौना या रुखसत हो चुकी हो, शासकीय सेवक पर पूर्णतः आश्रित नहीं मानी जायेंगी। पहली नियुक्ति में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति शामिल है जो उस समय सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर रहा था, भले ही वह पहले ऐसे पद पर रहा हो।

माइलेज भत्ता-  माइलेज भत्ता यात्रा भत्ता का वह रूप है जिसकी गणना की गई दूरी पर की जाती है और जो किसी विशेष यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए दी जाती है।

Travelling Allowance Rules-वि0ह0पु0 खंड-3 के अनुसार यात्रा भत्ता की गणना के प्रयोजन के लिए वेतन, जैसा कि मौलिक नियमों में परिभाषित किया गया है। सार्वजनिक वाहन का अर्थ है एक रेलवे ट्रेन या अन्य वाहन जो यात्रियों के परिवहन के लिए नियमित रूप से चलता है, लेकिन इसमें एक टैक्सी या अन्य वाहन शामिल नहीं है जो किसी विशेष यात्रा के लिए किराए पर लिया जाता है।

यात्रा भत्ता एक प्रतिपूरक भत्ता है [मौलिक नियम 9(5)] और, सभी प्रतिपूरक भत्तों की तरह, इसे इतना विनियमित किया जाना चाहिए कि यह प्राप्तकर्ता के लिए लाभ का एक स्रोत नहीं है (मूल नियम 44)। एक सरकारी कर्मचारी के यात्रा भत्ते के दावों को उस यात्रा के समय लागू नियमों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए जिसके संबंध में वे किए गए थे।

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