(ii) भारत से बाहर पूर्ण वेतन पर प्रतिनियुक्ति और नियम 84 के अधीन स्वीकृत अध्ययन अवकाश उस पद में वेतन वृद्धि के लिए जिसमें वह भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर या अध्ययन-अवकाश पर जाने से पूर्व स्थानापन्न रुप से कार्य कर रहा हो, उस शर्त पर गिन लिया जायगा कि सरकारी कर्मचारी ने उस या उसी वेतनक्रम के पद पर स्थानापन्न रूप से काम किया होता अगर वह प्रतिनियुक्ति या अध्यन अवकाश पर न गया होता :
किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अध्ययन-अवकाश वेतन वृद्धि के लिये – तभी गिना जायेगा जब सरकारी कर्मचारी ने उस पर जाते समय शासन के अधीन कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो।
यदि पुरानी पेंशन के कार्मिक हैं तो सेवा जोड़े जाने की व्यवस्था है। और यदि nps के कार्मिक हैं तो वेतन सरंक्षण का लाभ मिलेगा। वर्तमान में केंद्र सरकार ने nps के कार्मिकों के लिए graituity दिए जाने की व्यवस्था कर दी है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार ने graituity के लिए सेवा जोड़े जाने की व्यवस्था कर दी हो तो तब graituty पूरी मिलेगी.
अध्ययन अवकाश की व्यवस्था के अंतर्गत यदि किसी कार्मिक को 5 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी हो, स्थायीकरण हो गया हो। अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
इसके लिए LWP की व्यवस्था भी व आधे वेतन की भी।
आपका क्या अध्ययन है वह विस्तार में देखना होगा
भाई ये कमेंट सेक्शन पब्लिक देख सकती है या प्राईवेट हैं।
sabhi dekh sakte hain.
क़पया ये बता सकते है कि अध्यन अवकाश में इन्क्रीमेन्ट लगता है कि नही
नमस्कार संतोष जी। अध्ययन अवकाश यदि 1 वर्ष से अधिक है तो वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी।
उत्तर प्रदेश मूल नियम
[नियम 26 ख
(ii) भारत से बाहर पूर्ण वेतन पर प्रतिनियुक्ति और नियम 84 के अधीन स्वीकृत अध्ययन अवकाश उस पद में वेतन वृद्धि के लिए जिसमें वह भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर या अध्ययन-अवकाश पर जाने से पूर्व स्थानापन्न रुप से कार्य कर रहा हो, उस शर्त पर गिन लिया जायगा कि सरकारी कर्मचारी ने उस या उसी वेतनक्रम के पद पर स्थानापन्न रूप से काम किया होता अगर वह प्रतिनियुक्ति या अध्यन अवकाश पर न गया होता :
किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अध्ययन-अवकाश वेतन वृद्धि के लिये – तभी गिना जायेगा जब सरकारी कर्मचारी ने उस पर जाते समय शासन के अधीन कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो।
यदि कोई केंद्र सरकार की सेवा से लियन के साथ टेक्निकल रिजाइन ले कर उत्तर प्रदेश शासन में आता है तो उसे उत्तर प्रदेश शासन में क्या लाभ मिलेंगे ?
यदि पुरानी पेंशन के कार्मिक हैं तो सेवा जोड़े जाने की व्यवस्था है। और यदि nps के कार्मिक हैं तो वेतन सरंक्षण का लाभ मिलेगा। वर्तमान में केंद्र सरकार ने nps के कार्मिकों के लिए graituity दिए जाने की व्यवस्था कर दी है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार ने graituity के लिए सेवा जोड़े जाने की व्यवस्था कर दी हो तो तब graituty पूरी मिलेगी.
यदि इसका उल्टा हो यानी राज्य सरकार से केंद्र सरकार मे गया हो तब क्या लाभ राज्य सरकार से मिलेगा
जी। तब भी लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की स्पष्ट नियमावली है।
Will I be eligible for half salary if I am doing course from private college? State government employee of uttarakhand.
अध्ययन अवकाश की व्यवस्था के अंतर्गत यदि किसी कार्मिक को 5 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी हो, स्थायीकरण हो गया हो। अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
इसके लिए LWP की व्यवस्था भी व आधे वेतन की भी।
आपका क्या अध्ययन है वह विस्तार में देखना होगा
jail se jamant ho jaane par karmchari ke join kar lene par use nilamban se bahal kis niyam ke antargat kiya ja sakta hai