समयमान वेतनमान (Time Scale)
समयमान वेतनमान (Time Scale) उत्तराखंड राज्य में समयमान वेतनमान व्यवस्था शासनदेश संख्या 1014/01-वित्त/2001 दिनांक 12 मार्च 2001 के द्वारा वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश संख्या 560 दिनांक 02 दिसंबर 2000 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के कर्मचारियों को भी तदनुसार समयमान वेतनमान की व्यवस्था लागू की गई। (समयमान वेतनमान से संबंधित शासनादेश) समयमान व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके पद के वेतनमान का अधिकतम रू0 10500 तक है, उन्हे समयमान वेतनमान की निम्न व्यवस्था लागू की गई है:- प्रथम वेतनवृद्धि- अधिकारी/कर्मचारी, जो एक पद पर 8 वर्ष की अनवरत …