Types of Pension and Calculation

पुरानी पेंशन के प्रकार और आगणन Types of Pension and Calculation विभिन्न परिस्थितियों  में सेवा निवृत्त होने वाले शासकीय कर्मचारियों /अधिकारियों को निम्नांकित में से किसी एक प्रकार की पेंशन देय होती है:-   1- अधिवर्षता पेंशन (Superannuation Pension) (अनुच्छेद 458, सी0एस0आर0) प्रत्येक श्रेणी के राज्य कर्मचारियों के लिए सेवा की एक अधिवर्षता आयु निर्धारित होती है अर्थात एक निर्धारित आयु प्राप्त करने के उपरान्त ऐसे शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। वर्तमान समय में सामान्यतः शासकीय सेवकों के सन्दर्भ में अधिवर्षता आयु 60 वर्ष है। इसके अतिरिक्त न्यायिक व कुछ अन्य सेवाओं के लिए अधिवर्षता आयु उपरोक्त से …

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पुरानी पेंशन योजना

पुरानी पेंशन योजना पुरानी  पेंशन योजना से सम्बन्धित नियम उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन  (सी0एस0आर0) में प्राविधानित हैं। दिनांक 01.04.1961 से पूर्व पेंशन सम्बन्धी शासन के कोई पृथक नियम नहीं थे एवं समस्त शासकीय सेवकों के पेंशन सम्बन्धी मामले सी0एस0आर0 में निहित नियमों के अन्तर्गत देखे जाते थे। उक्त नियमों में किसी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर, पारिवारिक पेंशन का कोई प्राविधान नहीं था।    पुरानी  पेंशन योजना के अंतर्गत दूसरे शब्दों में कहें तो,  सेवा की एक निश्चित अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही पेंशन देय होती थी। उक्त नियमों के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा सी0पी0फण्ड के …

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