बाह्य सेवा-deputation service क्या है

 बाह्य सेवा-deputation service पर प्रतिनियुक्ति की शर्तें  उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्‍या जी-1/दस-82-534(46)-76, दिनांक 14-12-1982 के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्‍थानीय निकायों आदि में सरकारी सेवकों की बाह्य सेवा-deputation service पर प्रतिनियुक्ति निम्‍न शर्तो के साथ की जायेगी:- किसी भी सरकारी सेवक को सामान्‍यतया 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वाहय सेवा पर स्‍थानान्‍तरित न किया जाये। यदि विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष के बाद भी वाहय सेवा पर रखना आवश्‍यक हो तो स्‍पष्‍ट कारणों सहित प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे प्रस्‍ताव वित्‍त विभाग को भेजे जायें। परन्‍तु शासनादेश संख्‍या जी-1-176/दस-99-534(46)/76 टी0सी0, दिनांक 16 मार्च, 99 के प्रस्‍तर-2 …

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