Joining Period-कार्यभार ग्रहण काल क्या है

Joining Period-कार्यभार ग्रहण काल सन्‍दर्भ वित्‍ती हस्‍तपुस्तिका खण्‍ड-2 भाग 2 से 4 अध्‍याय 11 मूल नियम 105 से 108 सहायक नियम- अध्‍याय 7    नियम 38 से 41 अध्‍याय 18    नियम 173 से 184 (क) अध्‍याय 20    नियम 197 शासकीय नियम संग्रह प्रस्‍तर 1032 से 1035 तक सरकारी सेवकों को जनहित में एक पद से दूसरे पद पर स्‍थानान्‍तरिक/नियुक्‍त किये जाने पर, उसे नये पद कार्यभार ग्रहण करने हेतु घरलू व्‍यवस्‍था करने तथा नियुक्ति के स्‍थान तक यात्रा करने के लिए नियमों के अन्‍तर्गत अनुमन्‍य होने वाले समय को कार्यभार ग्रहण काल जाता हैं। मूल नियम 9 (7) …

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Types of Pension and Calculation

पुरानी पेंशन के प्रकार और आगणन Types of Pension and Calculation विभिन्न परिस्थितियों  में सेवा निवृत्त होने वाले शासकीय कर्मचारियों /अधिकारियों को निम्नांकित में से किसी एक प्रकार की पेंशन देय होती है:-   1- अधिवर्षता पेंशन (Superannuation Pension) (अनुच्छेद 458, सी0एस0आर0) प्रत्येक श्रेणी के राज्य कर्मचारियों के लिए सेवा की एक अधिवर्षता आयु निर्धारित होती है अर्थात एक निर्धारित आयु प्राप्त करने के उपरान्त ऐसे शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। वर्तमान समय में सामान्यतः शासकीय सेवकों के सन्दर्भ में अधिवर्षता आयु 60 वर्ष है। इसके अतिरिक्त न्यायिक व कुछ अन्य सेवाओं के लिए अधिवर्षता आयु उपरोक्त से …

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पुरानी पेंशन योजना

पुरानी पेंशन योजना पुरानी  पेंशन योजना से सम्बन्धित नियम उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन  (सी0एस0आर0) में प्राविधानित हैं। दिनांक 01.04.1961 से पूर्व पेंशन सम्बन्धी शासन के कोई पृथक नियम नहीं थे एवं समस्त शासकीय सेवकों के पेंशन सम्बन्धी मामले सी0एस0आर0 में निहित नियमों के अन्तर्गत देखे जाते थे। उक्त नियमों में किसी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर, पारिवारिक पेंशन का कोई प्राविधान नहीं था।    पुरानी  पेंशन योजना के अंतर्गत दूसरे शब्दों में कहें तो,  सेवा की एक निश्चित अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही पेंशन देय होती थी। उक्त नियमों के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा सी0पी0फण्ड के …

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बाह्य सेवा-deputation service क्या है

 बाह्य सेवा-deputation service पर प्रतिनियुक्ति की शर्तें  उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्‍या जी-1/दस-82-534(46)-76, दिनांक 14-12-1982 के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्‍थानीय निकायों आदि में सरकारी सेवकों की बाह्य सेवा-deputation service पर प्रतिनियुक्ति निम्‍न शर्तो के साथ की जायेगी:- किसी भी सरकारी सेवक को सामान्‍यतया 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वाहय सेवा पर स्‍थानान्‍तरित न किया जाये। यदि विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष के बाद भी वाहय सेवा पर रखना आवश्‍यक हो तो स्‍पष्‍ट कारणों सहित प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे प्रस्‍ताव वित्‍त विभाग को भेजे जायें। परन्‍तु शासनादेश संख्‍या जी-1-176/दस-99-534(46)/76 टी0सी0, दिनांक 16 मार्च, 99 के प्रस्‍तर-2 …

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What is Civil Service Regulations 1972

What is Civil Service Regulations 1972  Civil Service Regulations 1972 में सिविल सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के सभी पहलुओं जैसे वेतन, भत्ते, अवकाश और पेंशन शामिल थे, तब से पेंशन के अलावा अन्य सभी पहलुओं के संबंध में अलग-अलग नियमों ने अपना स्थान ले लिया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों ने बाद में प्राप्त विधायी शक्तियों के अंतर्गत पेंशन से संबंधित कई प्रावधानों को अपने तरीके से अपनाया और संशोधित किया है। वर्तमान में केवल पेंशन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं जैसा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में लागू है। उत्तराखंड राज्य द्वारा वर्ष 2000 में राज्य …

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Leave Rules अवकाश नियम

Leave Rules अवकाश नियम

अवकाश नियमों को सरलता प्रदान करने के लिये, अवकाशों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली श्रेणी में वे अवकाश रखे जा सकते हैं जो मूलतः वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-दो (भाग 2 से 4) में वर्णित मूल एवं सहायक नियमों से संचालित होते हैं, तथा द्वितीय श्रेणी में वे अवकाश जो भिन्न प्रकार के हैं, यथा आकस्मिक अवकाश।

  1. वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-दो (भाग 2 से 4) के नियमों में उल्लिखित (विभिन्न अवकाश:-
1अर्जित अवकाश
Earned Leave – (EL)
2चिकित्सा अवकाशLeave on Medical Certificate (ML)
3मातृत्व अवकाशMaternity Leave (Mt. L)
4अध्ययन अवकाशStudy Leave (SL)
5असाधारण अवकाशExtra Ordinary Leave (OL)
6हास्पिटल अवकाशHospital Leave (HL)
7निजी कार्य पर अवकाशLeave on private affairs
8विशेष विकलांगता अवकाशSpecial Disability Leave
9लघुकृत अवकाशCommuted Leave

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